भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) द्वारा संचालित प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (PM-KUSUM / पीएम कुसुम योजना) किसानों की डीजल पंपों पर निर्भरता खत्म करने और कृषि में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही है। इस योजना के तहत किसानों को खेत में सोलर पंप लगाने, बंजर जमीन पर सोलर प्लांट स्थापित करने और ग्रिड-कनेक्टेड पंपों का सौरीकरण करने पर 60% से लेकर 90% तक की भारी सब्सिडी दी जाती है।
यदि आप भी अपने खेत में सिंचाई के लिए सोलर पंप लगवाना चाहते हैं या अपनी बंजर जमीन से कमाई करना चाहते हैं, तो इस गाइड में PM KUSUM Yojana 2026 के तीनों घटकों (Components), सब्सिडी ब्रेकअप, पात्रता, ऑनलाइन फॉर्म भरने और फर्जी वेबसाइटों से बचने के उपाय विस्तार से बताए गए हैं।
PM Kusum Yojana के 3 मुख्य घटक (Components)
सरकार ने किसानों की अलग-अलग आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इस योजना को 3 घटकों में विभाजित किया है:
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│ PM KUSUM YOJANA 2026 │
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│ Component A │ │ Component B │ │ Component C │
│ (Solar Plant) │ │ (Standalone Pump)│ │ (Solarise Pumps) │
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बंजर/अनुपजाऊ ऑफ-ग्रिड सिंचाई ग्रिड-कनेक्टेड
भूमि पर 500kW के लिए 3 HP से पंपों को सोलर से
से 2MW का प्लांट 10 HP सोलर पंप जोड़ना व अतिरिक्त
(बिजली बेचना) (सब्सिडी युक्त) बिजली बेचना
| घटक (Component) | उद्देश्य | क्षमता | किसके लिए उपयुक्त | मुख्य लाभ |
| Component A | बंजर/अनुपजाऊ भूमि पर सोलर प्लांट लगाना | 500 kW से 2 MW | व्यक्तिगत किसान, FPO, पंचायत, सहकारी समितियां | उत्पादित बिजली DISCOM को बेचकर आय कमाना। |
| Component B | स्टैंडअलोन (ऑफ-ग्रिड) सोलर पंप | 3 HP से 10 HP | बिना बिजली कनेक्शन वाले किसान (डीजल पंप रिप्लेसमेंट) | 60% से 90% तक सरकारी सब्सिडी। |
| Component C | ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों का सौरीकरण | पंप क्षमता का 2 गुना तक | जिनके पास पहले से बिजली कनेक्शन वाला पंप है | दिन में मुफ्त बिजली + अतिरिक्त बिजली डिस्कॉम को बेचना। |
सब्सिडी संरचना (Subsidy Pattern)
Component B (ऑफ-ग्रिड सोलर पंप) के अंतर्गत खर्च का बंटवारा इस प्रकार होता है:
- केंद्र सरकार सब्सिडी (CFA): 30%
- राज्य सरकार सब्सिडी: 30% (विशेष राज्यों/श्रेणियों जैसे SC/ST/पहाड़ी क्षेत्रों में राज्य सब्सिडी बढ़कर 50% से 60% तक हो जाती है)
- बैंक लोन (वैकल्पिक): 30% तक
- किसान का अंशदान (Farmer Share): केवल 10% से 40% तक
उदा.: यदि 5 HP के सोलर पंप का बेंचमार्क मूल्य ₹2,80,000 है, तो सामान्य श्रेणी के किसान को लगभग 10% से 40% तक ही भुगतान करना होता है।
पात्रता (Eligibility Criteria)
- नागरिकता व पेशा: आवेदक भारत का मूल निवासी किसान होना चाहिए।
- भूमि रिकॉर्ड: किसान के नाम पर कृषि योग्य या बंजर भूमि (7/12 उतारा, खसरा/खतौनी) होनी चाहिए।
- जल स्रोत: खेत में जल स्रोत (बोरवेल, कुआं, तालाब, नदी) उपलब्ध होना चाहिए।
- प्रतिबंध: जिस खसरा या गंत नंबर पर पहले से सोलर पंप की सब्सिडी ली जा चुकी है, उस पर दोबारा आवेदन स्वीकृत नहीं होता।
आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)
ऑनलाइन फॉर्म भरते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रति तैयार रखें:
- पहचान पत्र: आधार कार्ड
- भूमि दस्तावेज: खसरा खतौनी / Jamabandi / 7/12 उतारा (6 महीने से पुराना न हो)
- बैंक पासबुक: पहले पृष्ठ की कॉपी (खाता आधार से लिंक / DBT सक्षम होना अनिवार्य)
- पासपोर्ट साइज फोटो व मोबाइल नंबर (आधार से लिंक्ड)
- जाति प्रमाण पत्र (यदि SC/ST श्रेणी के अंतर्गत अतिरिक्त सब्सिडी का दावा कर रहे हैं)
PM Kusum Yojana 2026: ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया (Step-by-Step)
पीएम कुसुम योजना केंद्र प्रायोजित है, लेकिन इसका क्रियान्वयन राज्य की नोडल एजेंसियों (जैसे महाराष्ट्र में MEDA, राजस्थान में RRECL, यूपी में UPNEDA) द्वारा किया जाता है।
Step 1: आधिकारिक राष्ट्रीय पोर्टल पर जाएं
सबसे पहले केंद्र सरकार के आधिकारिक पोर्टल pmkusum.mnre.gov.in पर जाएँ।
⚠️ सावधानी: केवल
.gov.inएक्सटेंशन वाली आधिकारिक सरकारी वेबसाइट का ही उपयोग करें। किसी भी फर्जी कॉम/ऑर्ग (.com/.org) लिंक पर ऑनलाइन पेमेंट न करें।
Step 2: अपने राज्य के पोर्टल का चयन करें
होमपेज पर ‘State Portal Links’ विकल्प पर क्लिक करें। अपने राज्य (जैसे Maharashtra – MEDA, Rajasthan, Uttar Pradesh आदि) की आधिकारिक नोडल एजेंसी के लिंक पर क्लिक करें।
Step 3: पंजीकरण और फॉर्म भरना
- राज्य पोर्टल पर ‘New Farmer Registration’ या ‘सोलर पंप के लिए आवेदन करें’ पर क्लिक करें।
- अपना आधार नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करके OTP सत्यापित करें।
- व्यक्तिगत विवरण, भूमि का खसरा/सर्वे नंबर, और बैंक खाता विवरण ध्यानपूर्वक भरें।
Step 4: पंप क्षमता का चयन व दस्तावेज अपलोड
- अपनी सिंचाई आवश्यकतानुसार पंप की क्षमता (3 HP, 5 HP, 7.5 HP या 10 HP) चुनें।
- आधार कार्ड, खसरा खतौनी और बैंक पासबुक की स्कैन कॉपी अपलोड करें।
Step 5: टोकन राशि जमा करें व सबमिट करें
- फॉर्म का पूर्वावलोकन (Preview) जांचें और सबमिट करें।
- यदि राज्य पोर्टल पर टोकन राशि/किसान अंशदान का ऑनलाइन भुगतान मांगा गया है, तो केवल पंजीकृत पेमेंट गेटवे से ही भुगतान करें।
- आवेदन रसीद (Acknowledgement Slip) डाउनलोड करके प्रिंट निकाल लें।
आवेदन का स्टेटस कैसे चेक करें?
- अपने राज्य के ऊर्जा विकास पोर्टल (State Nodal Agency Portal) पर लॉगिन करें।
- ‘Track Application Status’ या ‘लाभार्थी स्थिति’ लिंक पर जाएं।
- अपना Application Reference Number या आधार नंबर दर्ज करें।
- आपको आवेदन की वर्तमान स्थिति (Document Verification → Vendor Allotment → Installation) दिखाई दे जाएगी।
मुख्य समस्याएं और समाधान (Troubleshooting Guide)
| समस्या | कारण | समाधान |
| आवेदन निरस्त (Reject) होना | आधार और 7/12 खतौनी में नाम का अंतर | भूमि रिकॉर्ड और आधार में नाम की वर्तनी (Spelling) समान करवाएं। |
| खाते में सब्सिडी अटकना | Bank Account में DBT / NPCI Active न होना | अपने बैंक जाकर Aadhaar Seeding / NPCI Mapping एक्टिवेट कराएं। |
| फर्जी पोर्टल द्वारा धोखाधड़ी | अनाधिकृत वेबसाइटों द्वारा रजिस्ट्रेशन फीस मांगना | केवल pmkusum.mnre.gov.in या राज्य सरकार की आधिकारिक डोमेन (.gov.in) पर ही आवेदन करें। |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
Q1. पीएम कुसुम योजना की आधिकारिक वेबसाइट कौन सी है?
उत्तर: केंद्र सरकार का आधिकारिक राष्ट्रीय पोर्टल pmkusum.mnre.gov.in है।
Q2. सोलर पंप पर किसान को कितना पैसा देना होता है?
उत्तर: सामान्यतः किसान को कुल लागत का केवल 10% से 40% तक ही अंशदान देना होता है। बाकी 60% से 90% राशि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में दी जाती है।
Q3. क्या बिना बिजली कनेक्शन वाले किसान भी आवेदन कर सकते हैं?
उत्तर: हां, Component B विशेष रूप से उन किसानों के लिए है जिनके पास बिजली कनेक्शन नहीं है और वे सिंचाई के लिए डीजल पंप का उपयोग करते हैं।
अस्वीकरण (Disclaimer): यह लेख जन-जागरूकता के उद्देश्य से लिखा गया है। पीएम कुसुम योजना के दिशानिर्देश, राज्यवार सब्सिडी दरें और आवेदन की तिथियां समय-समय पर परिवर्तित हो सकती हैं। नवीनतम अपडेट के लिए हमेशा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के आधिकारिक पोर्टल pmkusum.mnre.gov.in अथवा टोल-फ्री नंबर 1800-180-3333 पर संपर्क करें।